संवाददाता | उरई/जालौन
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, जालौन धर्मेन्द्र कुमार भास्कर ने बताया कि जनपद के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM युवा) के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
योजना के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवा, जिन्होंने कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और अपना उद्योग या सेवा क्षेत्र का व्यवसाय शुरू करना चाहते हों, वे आवेदन कर सकते हैं।
इन व्यवसायों के लिए मिलेगा लाभ
योजना के तहत निम्न प्रकार की उद्योग एवं सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा—
- आटा चक्की
- ऑयल मिल
- बेकरी उत्पाद निर्माण
- फर्नीचर निर्माण
- होटल एवं रेस्टोरेंट
- प्रिंटिंग प्रेस
- साइबर कैफे
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटो
- सीएनजी ऑटो
- अन्य लघु उद्योग एवं सेवा इकाइयां
₹5 लाख तक का मिलेगा ऋण
योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण वितरण के बाद नियमानुसार परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को—
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो।
- न्यूनतम आठवीं पास होना अनिवार्य है।
- इंटरमीडिएट या समकक्ष शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM युवा) के अंतर्गत एमएसएमई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, उरई (जनपद जालौन) से संपर्क किया जा सकता है।