गोमांस तस्करी में संलिप्त गैंगस्टर के विरुद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

गैंगस्टर एक्ट के तहत 168 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

उरई/जालौन | संवाददाता

गोमांस तस्करी एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, जालौन के आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा पुलिस अधीक्षक जालौन की आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई है।

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर एवं उसके गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि गिरोह द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों एवं अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया गया तथा उसी अवैध धन से विभिन्न संपत्तियां खरीदी गईं।

उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा जनपद बिजनौर के ग्राम याकूबपुर क्षेत्र में खरीदी गई भूमि तथा निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें भूमि एवं भवन का कुल मूल्य लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंका गया। जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धनराशि से निर्मित पाई गई, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई है।

प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत संगठित अपराध, गो-तस्करी, अवैध कारोबार तथा अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी है। प्रशासन का उद्देश्य ऐसे अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना है, ताकि जनपद में कानून का राज और अधिक सुदृढ़ हो सके।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराधियों के विरुद्ध यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी तथा अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह कदम अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर अर्जित संपत्ति अब बख्शी नहीं जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *