12 साल पुराने मामले में ADJ-1 न्यायालय का फैसला, प्रत्येक दोषी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाददाता
कानपुर देहात।
उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कानपुर देहात पुलिस को सफलता मिली है। थाना गजनेर क्षेत्र में वर्ष 2014 में घर में घुसकर मारपीट करने और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में ADJ-1 न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार, 5 अगस्त 2014 को हिम्मापुरवा निवासी कमलेश, नीरज और विमला ने हिस्सा-बांट के विवाद को लेकर वादिनी के घर में घुसकर मारपीट की थी। इस घटना में वादिनी को गंभीर चोटें आई थीं। मामले में थाना गजनेर में मुकदमा अपराध संख्या 159/2014 के तहत धारा 323, 308 और 452 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित किए और 19 दिसंबर 2014 को तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान थाना गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार प्रभावी पैरवी की। साथ ही गवाहों के बयान और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराए।
प्रत्येक दोषी को चार साल का कारावास
प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर 30 अक्टूबर 2026 को ADJ-1 न्यायालय, कानपुर देहात ने कमलेश पुत्र स्वर्गीय देवीदीन, नीरज पुत्र स्वर्गीय देवीदीन और विमला पत्नी कमलेश को दोषसिद्ध करार दिया। न्यायालय ने तीनों को चार-चार वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
करीब 12 वर्ष पुराने इस मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोषियों को सजा दिलाई जा सकी। पुलिस के अनुसार, यह फैसला अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत महत्वपूर्ण सफलता है।