अधिकतम 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राइसाइकिल मिलेगी, पात्र छात्राएं समय से करें आवेदन
संवाददाता | कानपुर देहात
कानपुर देहात, 12 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के माध्यम से संचालित “स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल प्रदान किए जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026” के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात की पात्र दिव्यांग छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। दैनिक रूप से शिक्षण संस्थान तक आने-जाने में कठिनाई का सामना करने वाली पात्र छात्राओं को योजना के माध्यम से ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
65 हजार रुपये तक की मिलेगी ई-ट्राइसाइकिल
योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अधिकतम 65,000 रुपये तक की ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे दिव्यांग छात्राओं को शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और वे अपनी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को अधिक सुगमता के साथ जारी रख सकेंगी।
अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ ऐसी दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमीप्लेजिया अथवा अन्य उपयुक्त शारीरिक दिव्यांगता से प्रभावित हों तथा ई-ट्राइसाइकिल का संचालन करने में सक्षम हों।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रमाणित होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक का जनपद कानपुर देहात का निवासी होना आवश्यक है तथा वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए।
इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि संबंधित लाभार्थी को पूर्व में सांसद निधि, विधायक निधि अथवा किसी अन्य सरकारी योजना के माध्यम से ई-ट्राइसाइकिल प्राप्त न हुई हो।
आवेदन के साथ लगाने होंगे आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक एवं पात्र दिव्यांग छात्राओं को आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से—
- आधार कार्ड की प्रति
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
आदि दस्तावेज शामिल हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से प्राप्त करें जानकारी
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने की इच्छुक एवं पात्र दिव्यांग छात्राएं कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, माती, कानपुर देहात से संपर्क कर आवेदन पत्र एवं योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 8189038784 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
दिव्यांग छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल
जिला प्रशासन ने पात्र दिव्यांग छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे योजना की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर समय से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
अधिकारियों ने कहा कि ई-ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं के लिए आवागमन को सुगम बनाना, उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जोड़कर रखना तथा उनके आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। इससे छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी।