आज जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

संवाददाता | कानपुर देहात

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के तत्वावधान में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10:00 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से जनपद में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को जिला कचहरी परिसर से प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जनपद की सभी तहसील क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दे रहा है और लोगों को अपने वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराने के लिए प्रेरित कर रहा है।

इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निस्तारण की एक प्रभावी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आपसी सहमति से वादों का शीघ्र, सरल और कम खर्च में निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में निस्तारित वादों पर न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाता है तथा लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

प्रचार-प्रसार वाहन को रवाना करने के अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज प्रथम रजत सिन्हा, अपर जिला जज द्वितीय शैलेंद्र कुमार, अपर जिला जज तृतीय पारुल, अपर जिला जज कोर्ट संख्या-15 सुरेंद्र सिंह, अपर जिला जज एफटीसी प्रथम हिमांशु कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रणविजय सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

इस दौरान न्यायिक अधिकारियों द्वारा कचहरी परिसर में उपस्थित वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित प्रचार सामग्री वितरित की गई तथा उन्हें लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों का अधिकाधिक निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात ने जनपद के सभी वादकारियों से अपील की है कि वे 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित वादों का आपसी सहमति से निस्तारण कराएं और इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।

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