14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर बैठक सम्पन्न

कानपुर देहात, 7 मार्च 2026।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के उद्देश्य से आज दिनांक 07 मार्च 2026 को एक प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशानुसार माननीय अपर जिला जज प्रथम एवं नोडल अधिकारी (राष्ट्रीय लोक अदालत) श्री रजत सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक के दौरान श्रीमती नूपुर श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात ने अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14 मार्च 2026 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें दीवानी वाद, समझौता योग्य फौजदारी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, बिजली बिल एवं वाहन चालान से संबंधित वाद सहित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों में किसी भी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि किसी वाद में पूर्व में न्यायालय शुल्क जमा किया गया है, तो उसे भी वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

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