मनोरंजन से संबंधित सभी सेवाओं के संचालन हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य

राज्य कर विभाग ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना

कानपुर देहात | 02 फरवरी 2026

राज्य कर विभाग के अंतर्गत मनोरंजन से संबंधित सभी सेवाओं के संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अब “निवेश मित्र पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी सहायक आयुक्त, राज्य कर, खंड–01 (प्रभारी मनोरंजन कर), कानपुर देहात नरेश कुमार ने जनसाधारण को दी।

उन्होंने बताया कि राज्य कर विभाग के अंतर्गत मनोरंजन से जुड़ी सभी सेवाएं—जैसे नवीन सिनेमा लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, वाटर पार्क, प्रदर्शनी, मेले, विभिन्न प्रकार के झूलों का संचालन तथा अन्य समस्त मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार अब केवल निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का राज्य कर विभाग के जनपदीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण उपरांत आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट के लॉग-इन पर प्रेषित किया जाएगा, जहां जिला मजिस्ट्रेट के डिजिटल हस्ताक्षर से सहमति प्रदान होने के बाद ही अनुमति निर्गत की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निरंतर निगरानी विभागीय मुख्यालय द्वारा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

सहायक आयुक्त ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अनुमति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं ऑनलाइन बनाना है, ताकि आवेदकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

मनोरंजन संबंधी सेवाओं से जुड़े आवेदनों की विस्तृत जानकारी अथवा किसी भी प्रकार के सहयोग एवं सहायता के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में सहायक आयुक्त, राज्य कर, खंड–01 (प्रभारी मनोरंजन कर), कानपुर देहात, अकबरपुर तहसील परिसर भवन के द्वितीय तल स्थित राज्य कर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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