संवाददाता
उरई/जालौन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म-6 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। फॉर्म-6 में आवेदक का नाम एवं सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने फॉर्म-6 के साथ संलग्न किए जाने वाले आयु एवं निवास प्रमाण पत्रों के संबंध में बताया कि आयु प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकता है—
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो), भारतीय पासपोर्ट अथवा जन्म तिथि के प्रमाण से संबंधित कोई अन्य वैध दस्तावेज।
यदि उपरोक्त अभिलेख उपलब्ध न हों, तो 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता-पिता अथवा गुरु (तृतीय लिंग के संदर्भ में) के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बीएलओ/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि माता-पिता जीवित न हों, तो ग्राम प्रधान/नगर निगम अथवा नगर पंचायत सदस्य द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है, तो वह स्वयं उपस्थित होकर केवल घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
निवास प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख मान्य होगा—
कम से कम एक वर्ष पुराना बिजली/पानी/गैस बिल, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, पंजीकृत किरायानामा (किरायेदार की दशा में) अथवा पंजीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के मकान की दशा में)।
यदि कोई भी अभिलेख उपलब्ध न हो, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत फॉर्म-6 के साथ दिए जाने वाले घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं या माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या एवं क्रम संख्या सहित देना होगा।
यदि सही मैपिंग पाई जाती है तो कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, जबकि विवरण उपलब्ध न होने या डाटाबेस से मेल न खाने की स्थिति में आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा।
नोटिस के उत्तर में आवेदक को अपनी जन्म तिथि एवं/या जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के वैध दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, जिनमें सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, एनआरसी (जहां लागू हो) आदि सम्मिलित हैं। आधार से संबंधित प्रकरणों में आयोग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदक का जन्म
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01.07.1987 से पूर्व भारत में हुआ है, तो स्वयं का एक प्रमाण पर्याप्त होगा।
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01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच जन्म हुआ है, तो स्वयं के साथ माता या पिता का प्रमाण भी देना होगा।
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02.12.2004 के बाद जन्म हुआ है, तो स्वयं तथा माता-पिता दोनों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
यदि किसी अभिभावक की नागरिकता भारतीय नहीं है, तो जन्म के समय का वैध पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति अनिवार्य होगी। विदेश में जन्म की स्थिति में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म-6 (घोषणा पत्र सहित) भर सकता है। वहीं ऑफलाइन आवेदन सही-सही भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बीएलओ/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी जमा किया जा सकता है।