उरई, 12 दिसंबर 2025 (सू०वि०)
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज पारूल पंवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025, शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में निम्नलिखित प्रकार के वाद/मुकदमे निस्तारित किये जाएंगे:
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दीवानी वाद
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राजस्व वाद
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मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित वाद
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पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद
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श्रम वाद
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विद्युत एवं जल बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद
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मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
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लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद
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धारा 138 एन०आई०एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले
निस्तारण प्रक्रिया:
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परस्पर सुलह-समझौते या जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर।
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प्री-लिटिगेशन स्कीम के तहत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और बैंकों के बकाया ऋण के मामलों का निस्तारण।
महत्वपूर्ण निर्देश एवं अपील:
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बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होना चाहिए।
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यातायात सम्बन्धी चालान Vcourts.gov.in वेबसाइट पर ई-पेमेन्ट के माध्यम से घर बैठे निस्तारित किए जा सकते हैं।
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समस्त वादकारियों से अनुरोध है कि लम्बित वादों/मुकदमों में सुलह-समझौता करने वाले समय पर उपस्थित होकर लाभ उठाएँ।
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किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।