थाना रूरा पुलिस द्वारा अवैध असलहा बरामद, दो अभियुक्त गिरफ्तार

— प्रेस नोट —
सराहनीय कार्य – जनपद कानपुर देहात
दिनांक: 16 अक्टूबर 2025

जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रूरा पुलिस टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को अवैध असलहा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।

दिनांक 15.10.2025 को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/वस्तु की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम ने

  • अभियुक्त शकील पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी कस्बा डेरापुर (तहसील के पास), थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात, उम्र 40 वर्ष को
    एक अदद तमंचा 12 बोर एवं दो जिंदा कारतूस 12 बोर सहित,

  • तथा अभियुक्त यूनिस अली पुत्र कल्लू शाह, निवासी ग्राम तिगाई, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 40 वर्ष को
    एक चाकू सहित
    तिगाई मोड़ से हसनापुर रूरा बाईपास की तरफ 300 मीटर पहले से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के आधार पर थाना रूरा पर मु.अ.सं. 322/2025 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।


गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

  1. शकील पुत्र गुलाम हुसैन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कस्बा डेरापुर (तहसील के पास), थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात।

  2. यूनिस अली पुत्र कल्लू शाह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम तिगाई, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।


बरामदगी का विवरण

  • एक तमंचा 12 बोर

  • दो जिंदा कारतूस 12 बोर

  • एक चाकू


पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तगण ने स्वीकार किया कि वे तमंचा, कारतूस एवं चाकू अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से अपने पास रखते थे।
उन्होंने बताया कि आज भी वे इसी उद्देश्य से निकले थे कि पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।


अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1. शकील पुत्र गुलाम हुसैन

  • मु.अ.सं. 322/2025, धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।

2. यूनिस अली पुत्र कल्लू शाह

  • मु.अ.सं. 370/2018, धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

  • मु.अ.सं. 498/2018, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

  • मु.अ.सं. 128/2018, धारा 364-A/368 भा.दं.सं., थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

  • मु.अ.सं. 149/2016, धारा 3/5/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।


गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना रूरा पुलिस टीम, जनपद कानपुर देहात।

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