मध्यस्थता अभियान 3.0: कानपुर देहात में दो विवादों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण

पति-पत्नी फिर साथ रहने को राजी, मंदिर के ट्रस्ट पद को लेकर चल रहे विवाद का भी आपसी सहमति से समाधान

संवाददाता
कानपुर देहात।

मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत कानपुर देहात में आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से दो विवादों का सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। पहले मामले में दहेज उत्पीड़न से संबंधित विवाद में पति-पत्नी साथ रहने के लिए राजी हो गए, जबकि दूसरे मामले में मंदिर के ट्रस्ट पद को लेकर चल रहे विवाद का आपसी सहमति से समाधान निकाला गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में संचालित मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत यह पहल की जा रही है। अभियान एक अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।

दो मामलों में बनी आपसी सहमति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को मध्यस्थता के जरिए दो वादों का निस्तारण कराया गया। पहले मामले में मुमताज बनाम मोहम्मद फरीद के बीच भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 452 और 506 से संबंधित विवाद था। मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और पति-पत्नी साथ रहने के लिए राजी हो गए।

दूसरे मामले में राम कैलाश बनाम अमर दास के बीच मंदिर के ट्रस्ट पद को लेकर विवाद चल रहा था। मध्यस्थता के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी और विवाद का निस्तारण करा दिया गया।

दोनों मामलों में मध्यस्थ वंदना गुप्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव की भूमिका रही। समझौते के बाद दोनों मामलों के पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में विदा किया गया।

समय और धन की बचत का प्रभावी माध्यम है मध्यस्थता

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह तथा सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने आमजन से मध्यस्थता अभियान के प्रति जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता योग्य विवादों का समाधान आपसी बातचीत और सहमति से कराने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए।

उन्होंने बताया कि मध्यस्थता विवादों को सुलझाने की सरल और प्रभावी प्रक्रिया है। इससे समय और धन की बचत होती है तथा पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है।

अधिक जानकारी और सहायता के लिए लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात अथवा मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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