हाईकोर्ट के निर्देश पर चला विशेष अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
संवाददाता
कानपुर देहात।
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों और उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय के आदेशों के अनुपालन में 16 और 17 अक्टूबर की रात जनपद में संचालित तथा दूसरे जनपदों से आने वाली स्लीपर बसों की सघन जांच की गई।
अग्निशमन यंत्रों से लेकर इमरजेंसी गेट तक की जांच
अभियान के दौरान बसों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी स्थिति, एडीएएस (ADAS) सिस्टम, चालक व परिचालक के लाइसेंस तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच की गई। इसके अलावा चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच कराई गई। बसों में आपातकालीन द्वार (इमरजेंसी गेट) की उपलब्धता और कार्यशीलता परखने के साथ संदिग्ध एवं ज्वलनशील वस्तुओं की भी तलाशी ली गई।
यात्रियों को भी किया गया जागरूक
यातायात पुलिस ने यात्रियों से आपातकालीन द्वार की जानकारी और संकट के समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी पूछताछ की। इसका उद्देश्य किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने के प्रति जागरूक करना था।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्लीपर बसों और अन्य यात्री वाहनों की नियमित रूप से रात्रिकालीन चेकिंग जारी रहेगी।