16 वर्ष पुराने मामले में ADJ-04 न्यायालय ने सुनाई सजा, ₹11 हजार का अर्थदंड भी लगाया
संवाददाता
कानपुर देहात।
जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वर्ष 2010 में थाना अकबरपुर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹11,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मिट्टी का तेल डालकर जलाने का था आरोप
दिनांक 16 अगस्त 2010 को अभियुक्ता ममता पत्नी भैरव सिंह, निवासी ग्राम धारमपुर, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध वादी के भतीजे पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने तथा उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना अकबरपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इस मामले में मु0अ0सं0 528/2010, धारा 302/342 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचना के बाद न्यायालय में भेजा गया आरोप पत्र
पुलिस द्वारा मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए घटनाक्रम से संबंधित साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियुक्ता ममता के विरुद्ध दिनांक 20 सितंबर 2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्ता को दोषी ठहराया गया।
पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा
वादी को शीघ्र न्याय दिलाने एवं अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे #OperationConviction के तहत थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस द्वारा सही तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई।
न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
माननीय ADJ-04, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2026 को अभियुक्ता ममता पत्नी भैरव सिंह, निवासी ग्राम धारमपुर, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹11,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्ता को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, यह निर्णय अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाने तथा समाज में अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।