12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वादकारी समय पर पहुंचकर उठाएं लाभ

दीवानी, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, बैंक ऋण, चेक बाउंस सहित विभिन्न मामलों का होगा सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण

संवाददाता | उरई/जालौन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन ने जनपद के सभी वादकारियों एवं आम नागरिकों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को प्रातः 10:00 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मनाली चन्द्रा ने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित होगी। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से शीघ्र, सरल एवं कम खर्च में निस्तारण कराना है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद, राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित शमनीय वाद, लघु आपराधिक मामले, शमनीय आपराधिक प्रकरण तथा धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों का निस्तारण आपसी समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जाएगा।

सचिव ने बताया कि प्री-लिटिगेशन (वाद पूर्व) मामलों के अंतर्गत मोबाइल एवं टेलीफोन बिलों के बकाया प्रकरणों के साथ-साथ विभिन्न बैंकों के ऐसे ऋण खातों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें कई वर्षों से बकाया राशि जमा नहीं की गई है। ऐसे बकायेदार इस अवसर का लाभ उठाकर आपसी समझौते के माध्यम से अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान होने से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं।

श्रीमती मनाली चन्द्रा ने यह भी बताया कि यातायात चालानों का निस्तारण अब घर बैठे भी किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति Vcourts.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ई-पेमेंट कर अपने चालान का ऑनलाइन निस्तारण कर सकते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के सभी वादकारियों से अपील की है कि जिनके दीवानी, राजस्व, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, वैवाहिक, बैंक ऋण, चेक बाउंस अथवा अन्य शमनीय मामलों में आपसी समझौते की संभावना है, वे निर्धारित तिथि पर राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने विवादों का शीघ्र एवं सरल समाधान कराएं।

यदि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो तो संबंधित पक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन से संपर्क कर सकते हैं।

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