रंगदारी मामले में अखिलेश दुबे को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कानपुर। रंगदारी और जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी अखिलेश दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

मामले के अनुसार, वर्ष 2025 में कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में दर्ज रंगदारी प्रकरण में अखिलेश दुबे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने रंगदारी की मांग की और धमकी भी दी थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ाई।

अखिलेश दुबे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी को अग्रिम जमानत देने के पर्याप्त आधार नहीं हैं, जिसके चलते याचिका खारिज कर दी गई।

अदालत के आदेश के बाद अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। वहीं, मामले की विवेचना जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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