उरई/जालौन | संवाददाता
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जुलाई 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। साथ ही अंत्योदय राशन कार्डधारकों को अप्रैल, मई एवं जून 2026 की प्रथम त्रैमासिक अवधि के लिए चीनी का वितरण भी इसी अवधि में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल से जून 2026 की अवधि के लिए 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में वितरित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए लाभार्थियों को अपनी मूल उचित दर की दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी।
राशन वितरण प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक किया जाएगा। 20 जुलाई 2026 वितरण की अंतिम तिथि होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण से राशन प्राप्त न कर पाने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित अवधि में नियमित रूप से अपनी दुकानें खोलकर पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न वितरित करें। साथ ही वितरण संबंधी सूचना दुकान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि सभी लाभार्थियों को योजना की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके।