स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, पुराने वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश

उरई, 23 जून 2026 (सू०वि०)।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सौम्या पाण्डेय ने जनपद के समस्त विद्यालयों के संचालकों, प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि जिन स्कूली वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका तत्काल नवीनीकरण कराया जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा ऐसे स्कूली वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो निर्धारित आयु सीमा (मॉडल कंडीशन) पूरी कर चुके हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार पुराने एवं अनुपयुक्त स्कूली वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के कारण बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं।

जनपद जालौन के अंतर्गत सभी विद्यालयों को अपने वाहनों की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा पार कर चुके वाहनों का संचालन तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों में प्रवर्तन दल द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई भी प्रतिबंधित वाहन संचालित पाया गया तो उसे मौके पर सीज करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।

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