संवाददाता | उरई/जालौन
उपायुक्त उद्योग धर्मेन्द्र कुमार भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद जालौन के 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हाईस्कूल उत्तीर्ण युवक-युवतियों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
योजना के तहत स्वरोजगार हेतु उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को योजना की वेबसाइट मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा—
- आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र
ऋण एवं अनुदान की सुविधा
योजना के अंतर्गत—
- उद्योग (उत्पादन) क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक ऋण
- सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक ऋण
प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
इसके साथ ही लाभार्थियों को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वयं का अंशदान देना होगा तथा परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत तक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यदिवसों में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, जालौन स्थित उरई कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।