संवाददाता, उरई
उरई, 12 मई 2026। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 स्थित सरोवर पोर्टिको के पास बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माणाधीन एक अवैध मैरिज लॉन को उरई विकास प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया।
प्राधिकरण के अनुसार, निर्माणकर्ता उदय प्रताप एवं अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मैरिज लॉन का निर्माण कराया जा रहा था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के अंतर्गत पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ताओं द्वारा शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।
कार्रवाई के दौरान सचिव उरई विकास प्राधिकरण, पुलिस बल एवं प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
उरई विकास प्राधिकरण ने समस्त विकासकर्ताओं एवं भवन निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं। अन्यथा अवैध निर्माण पाए जाने पर नोटिस, सीलिंग, अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की स्वयं होगी।