प्रेस विज्ञप्ति | दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना हेतु आवेदन की अपील

उरई | दिनांक 22 अप्रैल 2026 (सू०वि०)

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) अथवा वर्ष 2026-27 (01 अप्रैल 2026 के बाद) में हुआ है, वे विभाग के निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

प्रोत्साहन राशि का विवरण

  • केवल पति दिव्यांग होने पर: ₹15,000
  • केवल पत्नी दिव्यांग होने पर: ₹20,000
  • पति एवं पत्नी दोनों दिव्यांग होने पर: ₹35,000

यह राशि पात्र दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में एकमुश्त प्रेषित की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

केवल वे दिव्यांगजन जिनका विवाह 01.04.2025 के बाद हुआ है, वे योजना का लाभ लेने के लिए
वेबसाइट: http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जालौन (स्थान: उरई) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

आवश्यक पात्रता/दस्तावेज

  • नवीनतम संयुक्त फोटो
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (कोई भी आयकरदाता न हो)
  • मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40%)
  • राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (पुरुष: 21–45 वर्ष, महिला: 18–45 वर्ष)
  • आधार कार्ड की छायाप्रति

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