नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण, अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कानपुर देहात। कानपुर देहात में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में 18 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रनियां स्थित राजकीय इंटर कॉलेज तथा पुखरायां के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान जिला मिशन समन्वयक प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस कानून का प्रभाव तभी बढ़ेगा, जब समाज और परिवार दोनों स्तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

साथ ही अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम को लेकर भी जागरूकता फैलायी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, जिसमें बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल सेवा योजना एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई। छात्राओं को जागरूकता हेतु पम्पलेट वितरित किए गए।

कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी नेहा शाहू, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. पूनम हंस, विद्यालय की प्रधानाचार्या, महिला कांस्टेबल रोशनी सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

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