एसिड अटैक पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं उपचार उपलब्ध : सचिव डीएलएसए

संवाददाता | कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कन्नौज के तत्वाधान में एक दिवसीय संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जनपद कानपुर देहात का प्रतिनिधित्व करते हुए नूपुर श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) द्वारा संचालित “एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं योजना, 2016” के अंतर्गत किसी भी पीड़ित पुरुष या महिला को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ितों का निःशुल्क उपचार करने के लिए बाध्य हैं। इसके साथ ही पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होने के उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित को क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ‘अधिकार मित्रों’ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कानपुर नगर, औरैया, कन्नौज), जिलाधिकारी कन्नौज सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *