13 दिसम्बर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत — न्यायालयों में दीवानी, राजस्व, मोटर दुर्घटना एवं पारिवारिक विवादों के मामलों का होगा निस्तारण

उरई, जनपद जालौन
दिनांक – 10 नवम्बर, 2025
(सू०वि० – सूचना विभाग, जालौन)


वादकारियों से अपील – सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कर उठाएं इस अवसर का लाभ


उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 दिसम्बर 2025 (शनिवार) को प्रातः 10:00 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा।

यह लोक अदालत माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में आयोजित की जाएगी।


विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण होगा

राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के वादों/मुकदमों को नियत किया जाएगा –

  • दीवानी, राजस्व एवं मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित वाद,

  • पारिवारिक एवं वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद,

  • श्रम वाद,

  • विद्युत एवं जल बिल से संबंधित शमनीय दण्ड वाद,

  • मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,

  • लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद, तथा

  • धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस मामलों) के प्रकरण।

इन वादों का निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जाएगा।


प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण

प्री-लिटिगेशन स्कीम के अंतर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल एवं विभिन्न बैंकों के पुराने बकायेदारों के मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया जाएगा।
जिन व्यक्तियों ने कई वर्षों से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।


ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा

यातायात संबंधी चालानों का भुगतान अब vcourts.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ई-पेमेंट प्रणाली द्वारा घर बैठे ही किया जा सकता है, जिससे वादकारियों को न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।


वादकारियों से अपील

जनपद के सभी वादकारियों से अपील की जाती है कि जो व्यक्ति दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक या वैवाहिक विवादों से संबंधित वादों में सुलह-समझौता करने के इच्छुक हैं, वे समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

यदि किसी वादकारी को कोई समस्या या जानकारी चाहिए, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन से संपर्क कर सकता है।


(सूचना विभाग, जालौन)
प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ

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