मतदेय स्थलों की संशोधित आलेख्य सूची जारी – 16 नवम्बर तक दे सकेंगे आपत्ति एवं सुझाव

जनपद – जालौन
दिनांक – 10 नवम्बर, 2025
सूचना विभाग – प्रकाशनार्थ


मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जालौन जिले में पूर्ण हुआ मतदेय स्थलों का सम्भाजन कार्य


मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद जालौन में मतदेय स्थलों का भौतिक संभाजन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संभाजन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मतदान स्थलों का पुनर्समायोजन किया गया है,
जहां —

  • 1200 से अधिक मतदाता पाए गए,

  • मतदेय स्थल का भवन जर्जर स्थिति में था,

  • मतदान स्थल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक थी, या

  • 300 से कम मतदाता पंजीकृत थे।

इन सभी मानकों के आधार पर मतदेय स्थलों का संशोधित सम्भाजन कर 45-जालौन (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 219-माधौगढ़, 220-कालपी एवं 221-उरई (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य सूची दिनांक 10 नवम्बर 2025 को प्रकाशित कर दी गई है।

यह संशोधित सूची तहसील माधौगढ़, जालौन, कोच, कालपी, उरई तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, जालौन में निरीक्षण हेतु निःशुल्क उपलब्ध है।


16 नवम्बर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति या सुझाव

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को यदि प्रकाशित सूची में अंकित किसी प्रविष्टि अथवा मतदेय स्थल के संबंध में कोई आपत्ति, शिकायत या सुझाव हो, तो वे उसे 16 नवम्बर 2025 तक कार्यालय समय में संबंधित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, उरई में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।


निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुगमता पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता, सुविधा एवं सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी मतदेय स्थल निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप हों।

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