सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) अनिवार्य, 15 अप्रैल से बिना HSRP नहीं बनेगा PUCC

संवाददाता
कानपुर देहात

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर देहात ने जानकारी दी है कि भारत सरकार एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा जागरूकता के लिए विभिन्न माध्यमों से अभियान भी चलाए गए हैं।

नए निर्देशों के तहत VAHAN-PUCC पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्था विकसित कर दी गई है, जिसके अनुसार 15 अप्रैल 2026 से बिना HSRP वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUCC) जारी नहीं किया जाएगा।

ऐसे में सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों पर जल्द से जल्द HSRP प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहन मॉडलों के लिए वर्तमान में HSRP प्लेट उपलब्ध नहीं है, उन्हें फिलहाल इस व्यवस्था से अस्थायी छूट दी गई है।

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