संवाददाता
उरई / जालौन
वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसी क्रम में परिवहन विभाग द्वारा National Informatics Centre (NIC) के माध्यम से PUCC पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत दिनांक 15 अप्रैल 2026 से बिना HSRP युक्त वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण पत्र (PUCC) जारी नहीं किया जाएगा।
उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर जल्द से जल्द HSRP प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
साथ ही जनपद के सभी प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना HSRP लगे वाहनों का PUCC जारी न करें। इसके अलावा, केंद्रों पर एक स्पष्ट एवं पठनीय सूचना-पट्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि “15 अप्रैल 2026 से बिना HSRP युक्त वाहनों का PUCC जारी नहीं किया जाएगा।”
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश उन वाहन मॉडल/निर्माताओं पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए वर्तमान में HSRP उपलब्ध नहीं है। ऐसे वाहनों को फिलहाल इस व्यवस्था से अस्थायी छूट दी गई है।