प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर डीएम सख्त, बढ़ी फीस लौटाने या समायोजित करने के निर्देश

उरई / जालौन।

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डीएम ने हाल ही में बढ़ाई गई स्कूल फीस को लेकर सख्ती दिखाते हुए कहा कि जिन विद्यालयों ने छात्र-छात्राओं से अधिक फीस वसूली है, वे या तो उसे अभिभावकों को वापस करें या आगामी माह की फीस में समायोजित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वर्ष 2025-26 की फीस यथावत रखने के आदेश दिए गए।

जिलाधिकारी ने एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय छात्रों को निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों को राहत देने के उद्देश्य से 15 अप्रैल को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां एनसीईआरटी की किताबें निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि मेले में अभिभावकों को पुस्तकों पर छूट भी प्रदान की जाएगी।

डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि आईसीएसई, सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड से संचालित किसी भी विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही, विद्यालयों द्वारा ड्रेस और किताबों में बार-बार बदलाव पर रोक लगाते हुए कहा गया कि वर्तमान ड्रेस ही आगामी पांच वर्षों तक जारी रहेगी।

उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश को निर्देशित किया कि वे टीम बनाकर विद्यालयों की नियमित जांच करें। किसी भी शिकायत पर तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी अवनीश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश सहित मॉर्निंग स्टार स्कूल, एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल, रामश्री पब्लिक स्कूल, विनायक एकेडमी समेत कई विद्यालयों के संचालक एवं प्रिंसिपल उपस्थित रहे।

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