कानपुर देहात: गेहूं फसल कटाई के दौरान अग्नि सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किसानों से सतर्कता बरतने और सावधानीपूर्वक कटाई की अपील

संवाददाता – कानपुर देहात

जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने किसानों को गेहूं की फसल कटाई के दौरान अग्नि सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय फायर सीजन है और फसल पक चुकी होने के कारण खेतों और खलिहानों में आग लगने की संभावना अधिक रहती है। किसानों को फसल कटाई सुरक्षित स्थानों से शुरू करने, विद्युत पोल और तारों के नीचे फसल कटाई बाद में करने, और हार्वेस्टर मशीन के ब्लेड की समय-समय पर सफाई करने की हिदायत दी गई है।

खलिहान को जल स्रोत के पास, विद्युत लाइनों से कम से कम 20 फीट और आबादी/अन्य संरचनाओं से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। फसल कटाई और मड़ाई के दौरान धूम्रपान, हुक्का/चिलम और आग जलाने से बचने, माचिस और ज्वलनशील सामग्री बच्चों की पहुंच से दूर रखने की चेतावनी भी दी गई।

ट्रैक्टर के साइलेंसर में चिंगारी रोधक यंत्र लगाने, गांव के सूखे तालाबों में पानी भरकर रखे जाने और विद्युत विभाग द्वारा ढीले तारों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अधिकारियों ने सभी किसानों और संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि फसल कटाई और मड़ाई के दौरान किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना से जन-धन की हानि रोकी जा सके।

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