“नो हेलमेट नो फ्यूल” अभियान के अंतर्गत पेट्रोल पंपों की जांच, अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई

कानपुर देहात, 12 सितम्बर 2025

शासन के निर्देशानुसार तथा जिलाधिकारी कपिल सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में “नो हेलमेट नो फ्यूल” विषयक प्रदेश स्तरीय विशेष अभियान (01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2025) के अंतर्गत पूर्ति विभाग एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न पेट्रोल पंपों पर औचक जांच की गई।

जांच के दौरान कुछ पेट्रोल पंपों पर अभियान के निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया। कई स्थानों पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन आपूर्ति की जा रही थी। इस पर 8 वाहन चालकों का चालान यात्री कर एवं माल कर अधिकारी द्वारा किया गया।

टीम द्वारा तेल कंपनियों के विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (Marketing Discipline Guidelines) के अंतर्गत निम्न बिंदुओं की भी जांच की गई:

  • मुफ्त हवा, पीने का पानी व रेडिएटर पानी की व्यवस्था

  • स्वच्छ शौचालय

  • टेलीफोन व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा (नवीनतम औषधियों सहित)

  • प्रदूषण जांच (PUC) सुविधा

  • परिसर की स्वच्छता व आवश्यक रख-रखाव

जांच के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया कि:

  • बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन की आपूर्ति किसी भी स्थिति में न की जाए।

  • सभी पेट्रोल पंपों पर शासनादेश दिनांक 05.08.2008 के अनुसार अनिवार्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं

  • तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस का पूर्ण पालन करें।

कड़ी चेतावनी:

भविष्य में निरीक्षण के दौरान यदि “नो हेलमेट नो फ्यूल” अथवा विपणन अनुशासन के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो अर्थदण्ड, लाइसेंस निलंबन अथवा दोनों प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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