विधिक साक्षरता शिविर में बाल सुरक्षा, साइबर अपराध और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
संवाददाता
उरई/जालौन
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चल रहे विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उरई एवं सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल उरई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012, बाल सुरक्षा, गुड टच-बैड टच, साइबर अपराध तथा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की दी जानकारी
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन की सचिव श्रीमती मनाली चन्द्रा ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराध, उत्पीड़न, शोषण एवं अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है।
उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि किसी भी असहज या संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज न करें और इसकी जानकारी तत्काल अपने अभिभावकों अथवा शिक्षकों को दें।
सचिव ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति जिला न्यायालय परिसर उरई स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 15100 के माध्यम से भी विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
साइबर अपराध से बचाव के बताए उपाय
सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में विद्यार्थियों को आपात स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं आपातकालीन नंबर 112 के बारे में जानकारी दी गई। सचिव मनाली चन्द्रा ने डिजिटल युग में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान निजी जानकारी और तस्वीरों को सुरक्षित रखने तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए।
गुड टच-बैड टच को लेकर किया जागरूक
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार असहज या संदिग्ध लगे तो बिना डर और झिझक के तुरंत माता-पिता, शिक्षक अथवा संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें।
विद्यालय में पॉक्सो एक्ट को लेकर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से बच्चों को यौन अपराधों से बचाव तथा शिकायत करने के अधिकार के प्रति जागरूक किया गया।
लोक अदालत और कानूनी सुविधाओं की दी जानकारी
कार्यक्रम का संचालन कर रहे पीएलवी महेश सिंह परिहार ने लोक अदालत, सुलह-समझौता केंद्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न कानूनी सुविधाओं की जानकारी दी।
इस अवसर पर सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल के प्रबंध समिति सलाहकार/प्रतिनिधि प्रमोद कुमार दुबे, डीईओ दीपक नारायण, पीएलवी मनीषा चतुर्वेदी, महेन्द्र कुमार मिश्रा, योगेन्द्र सिंह तखेले, धर्मेन्द्र कुमार, रामदेव चतुर्वेदी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
विद्यालय की प्रधानाचार्य कुसुमलता शाक्यवार एवं चन्द्राणी मित्रा ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का आभार व्यक्त किया।