आज सुबह 10 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में आयोजन, विभिन्न प्रकार के मामलों और यातायात चालानों के निस्तारण की होगी व्यवस्था
संवाददाता / उरई-जालौन।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कराने की व्यवस्था की गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चन्द्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से विवादों का सरल, शीघ्र और कम खर्च में समाधान उपलब्ध कराना है। इसके तहत विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण कराया जाएगा।
इन मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक एवं वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित शमनीय दण्ड वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद तथा धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित मामलों को निस्तारण के लिए नियत किया जाएगा।
प्री-लिटिगेशन योजना के अंतर्गत मोबाइल एवं टेलीफोन के बकाया बिल तथा विभिन्न बैंकों के ऋण से संबंधित मामलों को भी लोक अदालत में निस्तारित कराया जाएगा। ऐसे बकायेदार, जिन्होंने लंबे समय से अपने बकाया बिल अथवा बैंक ऋण का भुगतान नहीं किया है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर सुलह-समझौते के माध्यम से मामले के निस्तारण का लाभ उठा सकते हैं।
यातायात चालानों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित
राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात संबंधी चालानों के निस्तारण के लिए भी अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार—
- जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के चालानों का निस्तारण प्रातः 11 से 12 बजे तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान-उरई के न्यायालय में होगा।
- जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के चालानों का निस्तारण दोपहर 12 से 1 बजे तक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान-उरई के न्यायालय में किया जाएगा।
- जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के चालानों का निस्तारण दोपहर 1 से 2 बजे तक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान-उरई के न्यायालय में होगा।
- जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक के चालानों का निस्तारण दोपहर 2 से 3 बजे तक सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी/महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जालौन स्थान-उरई के न्यायालय में किया जाएगा।
सेतु ऐप और ई-सेवा केंद्र से भी कर सकेंगे भुगतान
यातायात चालानों का भुगतान सेतु ऐप के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित ई-सेवा केंद्र पर उपस्थित होकर आवेदन कराने के बाद चालानों का भुगतान कर उनका निस्तारण कराया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने समस्त वादकारियों एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित विवादों तथा यातायात चालानों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।
किसी भी प्रकार की समस्या अथवा जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।