पुराने स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग सख्त, बिना वैध दस्तावेज संचालन पर होगी कार्रवाई

संवाददाता | उरई

वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार ने जनपद के सभी विद्यालय संचालकों, प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन स्कूली वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि की वैधता समाप्त हो चुकी है, वे तत्काल अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण करा लें। अन्यथा संबंधित वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग अब उन स्कूली वाहनों पर विशेष कार्रवाई करेगा, जो निर्धारित आयु सीमा (मॉडल कंडीशन) पूरी कर चुके हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा से अधिक पुराने वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

परिवहन विभाग के अनुसार पुराने वाहन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के कारण बच्चों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकते हैं।

विभाग ने जनपद जालौन के सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे अपने विद्यालय में संचालित वाहनों की जांच कर लें तथा जो वाहन मॉडल कंडीशन की समय सीमा पार कर चुके हैं, उनका संचालन तत्काल बंद करें और उनके परमिट निरस्त कराएं।

परिवहन विभाग द्वारा आगामी दिनों में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान यदि कोई भी पुराना अथवा नियमों के विरुद्ध संचालित स्कूली वाहन सड़क पर पाया गया, तो उसे तत्काल सीज करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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