उरई | दिनांक 06 मई 2026 (सूचना विभाग)
जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री विकास शुक्ला ने जनपद के समस्त कीटनाशी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को सूचित करते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आई०पी०एम०एस० (IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिन विक्रेताओं द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी शेष कीटनाशी लाइसेंसधारी विक्रेता दिनांक 08 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से IPMS पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर लें।
स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने की स्थिति में संबंधित विक्रेताओं के लाइसेंस दिनांक 09 मई 2026 को स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा या दायित्व के लिए संबंधित विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
सभी विक्रेताओं से अपील की गई है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए शीघ्र पंजीकरण कर अपनी लाइसेंस वैधता बनाए रखें।