ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध, पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने की अपील
संवाददाता / उरई-जालौन
उरई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, निराश्रित एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में 24 सितंबर 2026 को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को विवाह संबंधी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने पात्र लाभार्थियों से निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभिभावकों को दिया जाएगा, जो निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद हैं तथा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। योजना के लिए पात्रता पूरी करने वाले परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। पात्र परिवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे इच्छुक लाभार्थी घर बैठे योजना के लिए आवेदन कर सकें।
प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये की धनराशि
योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक विवाह करने वाले जोड़े पर कुल एक लाख रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 21 हजार रुपये विवाह संस्कार से संबंधित सामग्री के लिए तथा 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन में होने वाले व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे योजना की पात्रता पूरी करने की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि 24 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में पात्र जोड़ों को योजना का लाभ दिलाया जा सके।