जालौन DM ने SIR अभियान की प्रगति की समीक्षा की, पात्र मतदाताओं से फार्म समय पर जमा करने की अपील

एक से अधिक स्थानों पर फॉर्म भरने पर एक वर्ष की सज़ा और जुर्माना होगा

संवाददाता (उरई/जालौन)

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रों में संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision–SIR) की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ संख्या 336, 337, 338 एवं 339 पर पहुँचकर बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


जिलाधिकारी के प्रमुख निर्देश

जिलाधिकारी ने मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु BLOs को निम्नलिखित निर्देश दिए:

  1. पात्रता सुनिश्चित करें: प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य जोड़ा जाए।

  2. अपात्रों को हटाएँ: कोई भी अपात्र, मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाता सूची में न रहने पाए।

  3. त्रुटि निवारण: नाम, आयु, संबंध एवं फोटो संबंधी त्रुटियों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

  4. डिजिटाइजेशन: मतदाताओं से प्राप्त सभी गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन समय पर किया जाए।


मतदाताओं के लिए अपील और सख्त चेतावनी

जिलाधिकारी ने आमजन से लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग की अपील करते हुए एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी:

  • समय पर जमा करें फॉर्म: उन्होंने चेताया कि यदि बीएलओ द्वारा दिए गए प्रपत्र समयसीमा में जमा नहीं किए जाते, तो संबंधित मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होगा, जिसके लिए स्वयं मतदाता जिम्मेदार होंगे।

  • केवल एक स्थान से भरें फॉर्म: यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल एक ही स्थान से एन्यूमरेशन फॉर्म भरे।

  • कानूनी चेतावनी: यदि कोई मतदाता सभी स्थानों से एन्यूमरेशन फॉर्म भरता है, तो उसके विरुद्ध एक वर्ष तक की कारावास और जुर्माना—दोनों का प्रावधान है।

जिलाधिकारी ने अपील की कि सभी पात्र मतदाता मतदान के मौलिक अधिकार से वंचित न रहें और BLOs के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए समय से प्रपत्र उपलब्ध कराएँ।

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