नवीन एकमुश्त समाधान योजना से ऋण बकायेदारों को राहत, 31 मार्च 2026 तक मिलेगा लाभ

संवाददाता | कानपुर देहात

कानपुर देहात।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गीता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऋण बकायेदारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से “नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)” लागू की गई है। यह योजना 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

उन्होंने बताया कि ऐसे ऋण गृहीता जिन्होंने निगम से ऋण प्राप्त किया है और अभी तक बकाया धनराशि जमा नहीं कर पाए हैं, वे इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान कर विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत एकमुश्त पूरी धनराशि जमा करने पर ऋण बकायेदारों को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाएंगे।

ओटीएस योजना के तहत

  1. दंड ब्याज की संपूर्ण राशि माफ की जाएगी।

  2. चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह से माफ किया जाएगा।

  3. ऋण अवधि (36 माह से 80 माह तक) का केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा तथा ऋण बकायेदारों को ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति विकास खंड स्तर पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) अथवा जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, कक्ष संख्या 112/113, विकास भवन माती, कानपुर देहात में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशासन द्वारा पात्र ऋण बकायेदारों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में योजना का लाभ उठाकर ऋण से मुक्त हों।

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