फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, बिना पंजीकरण नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

कानपुर देहात, 9 फरवरी 2026।
उप कृषि निदेशक कानपुर देहात हरीशंकर भार्गव ने कृषकों से अपील की है कि जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वे शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फार्मर रजिस्ट्री के बिना किसान सम्मान निधि सहित उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ नहीं मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि जिन किसानों के नाम में आधार कार्ड और खतौनी के बीच मिसमैच है, वे उसे जल्द ठीक कराएं। किसान या तो खतौनी के अनुसार आधार में नाम संशोधित करा सकते हैं या आधार के अनुसार खतौनी में नाम सुधार करा सकते हैं।

खतौनी में नाम संशोधन के लिए संबंधित तहसील में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर नाम संशोधन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

उप कृषि निदेशक ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों के लिए अनिवार्य है और इसके बिना किसी भी कृषि विभागीय योजना का लाभ प्राप्त करना संभव नहीं होगा। उन्होंने सभी कृषकों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है।

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