सपा विधायक रमाकांत यादव को जेल — सरकारी कार्य में बाधा डालने पर 1 साल की सजा

आजमगढ़। दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सांसद व फूलपुर-पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹3,800 जुर्माना की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के अनुसार, 6 अप्रैल 2006 को सुबह लगभग साढ़े सात बजे रमाकांत यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे थे। उस समय थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह एक समर्थक को छोड़ने के दबाव का सामना कर रहे थे।

जब थानाध्यक्ष ने विधायक की बात नहीं मानी तो रमाकांत यादव ने समर्थकों के साथ दीदारगंज-खेतलसराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सरकारी कामकाज बाधित हुआ।

पुलिस जांच के बाद रमाकांत यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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