उरई में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, भवन सील

नोटिस के बावजूद जारी था निर्माण कार्य, पुलिस की मौजूदगी में प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई

संवाददाता
उरई/जालौन।

उरई विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कालपी रोड पर बस डिपो के सामने हाईटेंशन तारों के नीचे बनाए जा रहे एक अनधिकृत भवन को सील कर दिया। करीब 290 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हो रहे इस निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जिलाधिकारी एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई।

प्राधिकरण के अनुसार, विकास क्षेत्र में बस डिपो के सामने कालपी जाने वाले मार्ग के किनारे हाईटेंशन तारों के नीचे भूतल पर बिना अनुमति भवन का निर्माण कराया जा रहा था। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत निर्माणकर्ता रहमत पुत्र मुन्ना को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया।

नोटिस की अनदेखी पर भवन सील

नोटिस की अनदेखी किए जाने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को मौके पर पहुंचकर संबंधित भवन को सील कर दिया। इसके बाद भवन को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सचिव, जोनल अधिकारी, पुलिस बल और प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे।

मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही कराएं निर्माण

उरई विकास प्राधिकरण ने सभी विकासकर्ताओं और भवन निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित नियमों के अनुसार ही निर्माण करें।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के मामलों में नोटिस जारी करने, भवन सील करने, अभियोजन चलाने और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई से होने वाली क्षति के लिए संबंधित निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

प्राधिकरण के अनुसार, शहर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने और निर्माण कार्यों में निर्धारित नियमों का पालन कराने के लिए अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। भवन निर्माणकर्ताओं से नियमों का पालन करने और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की अपील की गई है।

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