पटाखे चलाते समय बरतें विशेष सावधानी, घर में रखें पानी की दो बाल्टियां; आग लगने पर 112 पर करें कॉल
संवाददाता
कानपुर देहात
कानपुर देहात। दीपावली एवं दशहरा पर्व पर आगजनी की घटनाओं को रोकने और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी और पूजा स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील करते हुए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि थोड़ी-सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए सभी नागरिक सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें।
दीप जलाते समय ज्वलनशील वस्तुओं से रहें दूर
अग्निशमन विभाग के अनुसार, लक्ष्मी पूजन स्थल पर पर्दे, कपड़े और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं न रखें। दीपक और मोमबत्तियां सुरक्षित स्थान पर जलाएं। बिजली की झालर लगाते समय विद्युत बोर्ड पर अतिरिक्त भार न डालें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सावधानी बरतें।
बाजार से खरीदे गए पटाखों को घर में सुरक्षित स्थान पर वयस्कों की निगरानी में रखें। आतिशबाजी करते समय मोटे और चुस्त कपड़े पहनें तथा ढीले एवं सिंथेटिक कपड़ों से बचें। घर में पटाखे चलाते समय आपात स्थिति से निपटने के लिए पानी की दो बाल्टियां तैयार रखें।
कपड़ों में आग लगे तो दौड़ें नहीं, जमीन पर लुढ़कें
विभाग ने आग लगने की स्थिति में तत्काल आसपास के लोगों को सचेत करने की सलाह दी है। पटाखों से कपड़ों में आग लगने पर पानी डालकर आग बुझाएं या मोटे कपड़े अथवा कंबल से लपटों को ढकें। ऐसी स्थिति में घबराकर दौड़ने के बजाय जमीन पर लेटकर लुढ़कने से आग बुझाने में मदद मिल सकती है।
झुग्गी-झोपड़ियों, आरा मशीनों और भूसे के ढेर वाले स्थानों पर दीपावली के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और सामूहिक रूप से निगरानी रखने की भी अपील की गई है।
पटाखों की दुकानों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर वैध लाइसेंस के साथ ही लगाई जाएं। दुकानों के निर्माण में कपड़े और पॉलीथीन जैसे ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल न किया जाए। दुकानों के बीच लगभग तीन मीटर की दूरी रखी जाए तथा आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों, रेलवे लाइन, हाईवे और अन्य संवेदनशील स्थलों से निर्धारित दूरी के नियमों का पालन किया जाए।
पटाखों की दुकानों में मोमबत्ती, माचिस, लाइटर और हैलोजन लाइट का इस्तेमाल न करने तथा स्पार्क-प्रूफ लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 145 डीबी(सी) से अधिक आवाज वाले पटाखों की खरीद-बिक्री न करने, पार्किंग की अलग व्यवस्था रखने और निकास मार्ग को बाधामुक्त रखने पर भी जोर दिया गया है। प्रत्येक दुकान पर पर्याप्त पानी, बालू और अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रखने के साथ धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य बताया गया है।
आग लगने पर इन नंबरों पर दें सूचना
अग्निशमन विभाग ने नागरिकों और दुकानदारों से सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करने और किसी भी अग्नि दुर्घटना की सूचना तत्काल देने की अपील की है। अग्निशमन केंद्र अकबरपुर-माती के संपर्क नंबर 9454418416 और 9454418415 हैं। आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर कॉल किया जा सकता है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि त्योहारों की खुशियां सुरक्षित माहौल में मनाना सभी की जिम्मेदारी है। सतर्कता और सावधानी अपनाकर आगजनी की घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।