पैक्ड मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि अनिवार्य

खाद्य विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को दिए निर्देश, जल्द चलेगा विशेष जांच अभियान

संवाददाता
उरई/जालौन

पैक्ड मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब पैक्ड मिठाइयों पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी या यूज-बाई डेट अंकित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. सीआर प्रजापति ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश डॉ. रोशन जैकब के आदेश के तहत प्रत्येक पैक्ड मिठाई पर उसके निर्माण और अवसान (एक्सपायरी) की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई बार खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा मिठाइयों के निर्माण अथवा एक्सपायरी की तिथि के संबंध में उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसी स्थिति में पैक्ड खाद्य पदार्थ की उपयोग अवधि और गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं के सामने असमंजस की स्थिति रहती है।

एक से 30 दिन तक हो सकती है उपयोग अवधि

डॉ. प्रजापति ने बताया कि विभिन्न प्रकार की पैक्ड मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजापन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खरीदारी के समय निर्माण एवं उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि खुली मिठाइयों के लिए निर्माण और एक्सपायरी तिथि अंकित करने का ऐसा अनिवार्य प्रावधान नहीं है।

जल्द चलेगा विशेष जांच अभियान

डॉ. प्रजापति ने सभी मिठाई विक्रेताओं से अपील की कि पैक्ड मिठाइयों पर निर्माण एवं अवसान की तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करें। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुपालन की जांच के लिए जल्द ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बेसन और चना दाल के लिए नमूने

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार को तहसील कोंच क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए दो नमूने संग्रहित किए। केलरगंज स्थित श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी से बेसन तथा सुभाष नगर स्थित सौरभ शिवहरे की किराना दुकान से चना दाल का नमूना लिया गया।

दोनों नमूनों को जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी झनकार सिंह टीम में शामिल रहे।

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