उरई, दिनांक 20 मार्च 2026 (सू0वि0)
उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 11 मार्च 2026 के अनुसार, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत राज्य के ग्राम पंचायतों/ग्रामों में संचालित यानों को धारा 66(1) के अधीन परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है।
इस संबंध में आज दिनांक 20 मार्च 2026 को स्थान उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, उरई (जालौन) में श्री राजेश कुमार वर्मा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), झाँसी सम्भाग की अध्यक्षता में जनपद के समस्त बस/ट्रक आपरेटर यूनियन के पदाधिकारी एवं वाहन ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने योजना की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया:
- परमिट से 100% छूट
- मार्ग, फेरे एवं समय निर्धारण वाहन स्वामी द्वारा
- प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 2 फेरे
- एक से अधिक विकास खंडों में बस संचालन अनुमन्य
- वाहन सीट क्षमता 15-28
- अनुबंध अवधि 10 वर्ष (05 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है)
- आवेदन शुल्क रु. 2000 प्रति आवेदन, सिक्योरिटी शुल्क रु. 5000 प्रति वाहन (वापसी योग्य)
साथ ही परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 19 मार्च 2026 के निर्देशानुसार, बैठक में उपस्थित सभी बस/ट्रक आपरेटरों को अवगत कराया गया कि दिनांक 24 एवं 25 मार्च 2026 को उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, उरई में बकाया वाहनों का कर जमा करने हेतु विशेष कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर वाहन स्वामी एवं संचालक अपने बकाया वाहन कर जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।